5G वायरलेस नेटवर्क: दिल्ली हाई कोर्ट की एकल जज पीठ ने पिछली बार जूही चावला के 5 जी तकनीक से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगीl
हाई कोर्ट ने इसके लिए याचिकाकर्ताओं यानी की जूही चावला समेत अन्य लोगों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया थाl कोर्ट ने जुर्माना लगाने को लेकर कहा था कि ये याचिका लगाकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया हैl
बता दें कि जून महीने में अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5जी टेस्टिंग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थीl बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। अभिनेत्री ने इस नेटवर्क से इंसान, जानवरों और वनस्पतियों पर रेडिएशन के दुष्प्रभाव का दावा करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है।
जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी द्वारा दायर याचिका के मुताबिक अगर दूरसंचार उद्योग की 5G संबंधी योजनाएं पूरी होती है, तो धरती पर कोई भी इंसान, जानवर, पक्षी आदि इसके प्रतिकूल असर से बच नहीं सकेगा। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने जून में अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए तीखी टिप्पणी भी की थी। कोर्ट में अभिनेत्री के इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था।
अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। साथ ही कोर्ट देश में यह भी कहा था कि ऐसा लगता है कि यह याचिका सिर्फ प्रचार करने के मकसद से दायर की गई थी।
