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कर्नाटक और महाराष्ट्र : लाउडस्पीकर विवाद को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार सख्त, तय सीमा से अधिक आवाज पर होगी कार्रवाई

लाउडस्पीकर विवाद : कर्नाटक और महाराष्ट्र में लगातार मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बैन करने की मांग हो रही है। कर्नाटक व महाराष्ट्र में मस्जिदों को पुलिस के नोटिस मिलने लगे हैं, जिनमें उन्हें निर्धारित डेसिबल स्तर के साथ ही लाउडस्पीकर का उपयोग करने को कहा गया है। अब धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।

दोनों ही राज्यों में लाउडस्पीकरों की आवाज तय सीमा में रखने को लेकर नोटिस जारी कर कहा गया कि उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने  बताया कि 125 मस्जिदों, 83 मंदिरों, 22 चर्च, 59 पब, बार और रेस्टोरेंट और 12 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए। कहा गया कि लाउडस्पीकर की आवाज स्वीकृत डेसिबल स्तर तक बनाई रखी जाए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, औद्योगिक इलाकों में दिन में 75, रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक इलाकों में दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल की अनुमति है। आवासीय इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल स्तर की ही अनुमति है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इसे लेकर गृहमंत्रालय के पास पहले से ही एक गाइडलाइन है। प्रदेश के गृहमंत्री ने लाउडस्पीकरों पर नोटिस भी जारी किए हैं।

बेंगलुरु के जामिया मस्जिद सिटी मार्केट के इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने कहा, कई मस्जिदों को नोटिस मिले हैं। हमने उपकरण लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि स्वीकृत स्तर से अधिक आवाज न जाए और किसी को परेशानी न हो।

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