Uttar Pradesh

यूपी: हथियार के धोखाधड़ी मामले में अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने की खारिज

अब्बास अंसारी: पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की हथियार के एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर दिल्ली में सात असलहे खरीदने के मामले में अब्बास अंसारी को लखनऊ पुलिस करीब डेढ़ महीने से तलाश रही है। पुलिस ने ताबड़तोड़ 135 ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन विधायक पकड़ से बाहर है। अब सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया गया है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी ने याचिका दायर की थी।

शूटिंग के हथियारों की आड़ में अवैध कारतूस, हथियार रखने का कोर्ट ने संज्ञान लेकर याचिका ख़ारिज की। अब्बास अंसारी की तरफ़ से प्रांजल कृष्ण और सरकार की तरफ़ से विनोद शाही और सरकारी वकील अनुराग वर्मा ने पक्ष रखा। गौरतलब है कि लंबे वक्त से फरार चल रहे मऊ की सदर सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के दर्जी मुहल्ला स्थित पैतृक आवास पर शनिवार को लखनऊ की महानगर कोतवाली की पुलिस ने कुर्की की नोटिस चस्पा किया।

बेटे अब्बास के दर्जी मुहल्ला स्थित पैतृक आवास पर शनिवार को लखनऊ की महानगर कोतवाली की पुलिस ने कुर्की की नोटिस चस्पा किया। मौके पर पुलिस अधिकारी ने लोगों के बीच घोषणा की कि अब्बास अंसारी के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट लखनऊ ने 82 के तहत नोटिस जारी किया। अब्बास को एक महीने का समय दिया गया है। 26 सितंबर तक यदि अब्बास हाजिर नहीं होते हैं तो खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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