महाराष्ट्र: राणा दंपती ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान के बाद ही दोनों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों करीब 11 दिन तक जेल में रहे। इसके बाद सत्र न्यायालय ने नवनीत राणा व रवि राणा को सशर्त जमानत दी थी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के बाद सुर्खियों में आईं सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत रद्द हो सकती है। दोनों पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है।
सत्र न्यायालय ने राणा दंपती को जमानत देने से पहले तीन शर्तें रखी थीं। कोर्ट ने कहा था कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। अब इसी मामले में राणा दंपती को आज कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। दरअसल, राणा दंपती की जमानत मंजूर करने से पहले कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वे इस मामले में मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आरोप है कि दोनों ने मीडिया से बातचीत की।
कोर्ट ने कहा था कि, दोनों इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। मीडिया से इस मामले पर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तीनों शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन होने पर जमानत को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।