मुंबई: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी। मलिक के खिलाफ यह मामला भाजपा की मुंबई यूथ विंग के पूर्व अध्यक्ष मोहित कम्बोज भारतीय ने दायर किया था। माजागांव मजिस्ट्रेट अदालत ने 15 हजार रुपये के निची मुचलके पर मलिक को जमानत प्रदान की।
भारतीय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि एनसीपी नेता ने पिछले महीने हुई क्रूज शिप पर एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) की छापेमारी के बाद मुझे और मेरे बहनोई को बदनाम किया। मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया था। एनसीबी ने पिछले महीने मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी की थी और जहाज पर से ड्रग्स बरामद करने का दावा किया था।
इस मामले में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान और कुछ अन्य को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। भारतीय ने मलिक के खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत अपराध करने के लिए कार्रवाई की मांग की है।