सिंदुरिया
चौक थाना क्षेत्र के फूला देवी पत्नी बेचन साहनी ने निवासी नाथनगर टोला नौडिहवा ने न्यायालय में 156 दाखिल ने न्यायालय में भभूति, वृजमोहन , शकुंतला,अन्नू,लालती, रीना, गुड्डू गाली-गलौज और जान मारने मामले में न्यायालय ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
नाथनगर टोला नौडियहवा निवासिनी फूला देवी ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर आरोप लगाया था कि मैं 22 सितम्बर को शाम पांच बजे घर पर अकेली थी पति रोजगार के सिलसिले से बाहर रहते है। घर में अकेला देख बृजमोहन जो हमारे गांव के निवासी हैं ।हमारे घर में घूसकर मुझे पकड़ लिया और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। पूर्व में भी कई बार सम्बन्ध बनाने का दबाव बनाने का प्रयास किया था।जब मेरे द्वारा इंकार किया और शोर मचाती तो बृजमोहन छोड़कर भाग गया। इसके बाद जब मेरे द्वारा उसके घर उलाहना दिया गया तो आक्रोशित होकर अपने परिवार सहित मेरे दरवाजे पर चढ़कर गाली गलौज करते मार-पीट करने लगे तभी हमारा लड़का, लड़की व मोहल्ला के लोग इकट्ठा हो गए तब जान मारने की धमकी देते हुए गये। मेरे द्वारा थाने पर तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर डाक से तहरीर भेजी लेकिन कोई सुनवाई न होने से न्यायालय का शरण ली।
थानाध्यक्ष रामचरन सरोज के अनुसार न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू कर दी है।