Uttar Pradesh

यूपी: ज्ञानवापी मामले को लेकर औवैसी ने दी तीखी प्रतिक्रिया, बोले-बाबरी मस्जिद के बाद अब एक और मस्जिद हम नहीं खो सकते

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट के फैसले को लेकर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट का ये फैसला पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद के मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लंघन है। ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले में आगे कहा कि वह बाबरी मस्जिद पहले ही खो चुके हैं, अब एक और मस्जिद नहीं खो सकते।

एक अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को पक्षपात के आरोप में हटाने संबंधी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने संबंधी अर्जी नामंजूर कर दिया। साथ ही विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अजय प्रताप सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया। अदालत ने इसके साथ ही संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी करके 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं।

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