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एसबीआई: सीसीआई ने एसबीआई से जुड़ी बोली में हेराफेरी पर ठोंका 1.29 करोड़ का जुर्माना, नौ अधिकारियों पर कुल 54000 रुपये का जुर्माना

कार्रवाई: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (‘सीसीआई’) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखाओं, कार्यालयों और एटीएम के लिए साइनेज की आपूर्ति से जुड़ी बोली की हेराफेरी में सात कंपनियों के खिलाफ एक अंतिम आदेश पारित किया। इन सात कंपनियों में से एक कंपनी ने सीसीआई से समक्ष कम जुर्माना लगाने का आवेदन किया था।

उनके नौ अधिकारियों पर 1.29 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के अलावा सीसीआई ने उन्हें प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से बचने का निर्देश दिया है। इन नौ अधिकारियों पर कुल 54000 रुपये का जुर्माना है।

सीसीआई ने 2018 की शिकायत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह जुर्माना लगाया है। आरोप था कि एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की मार्च 2018 में बोली में अनियमितता हुई थी। जांच में अन्य बातों के साथ-साथ इन कंपनियों के बीच कई ई-मेल के आदान-प्रदान का पता चला, जो उक्त बोली प्रक्रिया में हेराफेरी का आधार बने।

जिन सात कंपनियों पर जुर्माना लगा उनमें डायमंड डिस्पले सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एजीएकस रिटेल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ओपल साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अवेरी डेनिसन प्राइवेट लिमिटेड, अपरीश नियोन प्राइवेट लिमिटेड, मैक्रोमीडिया डिजिटल इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड और हिथ इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।

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