India

सुप्रीम कोर्ट: नाकाबंदी हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान नेताओं को जारी किया नोटिस, पक्षकार बनने के लिए मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट: हरियाणा सरकार ने अपनी याचिका में किसान आंदोलन के कारण राजमार्ग बंद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर समस्या के हल के लिए विभिन्न किसान संगठनों के 43 लोगों को पक्षकार बनाने का आग्रह किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सरकार की उस याचिका पर राकेश टिकैत, दर्शन पाल और गुरनाम सिंह सहित 43 से अधिक किसान नेताओं से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे सड़क नाकाबंदी को हटाने के मुद्दे को टालने के लिए राज्य पैनल के साथ बातचीत में भाग नहीं ले रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन किसानों से पक्षकार बनने के मामले पर भी जवाब मांगा है।

वहीं जस्टिस एस के कौल और एम.एम सुंदरेश की पीठ ने इस मामले पर  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि अगर आपने 43 व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है, तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे। मेहता ने कहा कि इस मामले में किसान नेता आवश्यक पक्ष हैं और वह उन पर नोटिस की तामील सुनिश्चित करेंगे। मेहता ने कहा कि शुक्रवार, यानी 8 अक्तूबर को इस याचिका पर सुनवाई की मांग करता हूं। लेकिन अदालत ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई दशहरा छुट्टी के बाद होगी।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top