उच्चतम न्यायालय ने CBSE और ICSE दसवी और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को हाईब्रिड मोड में कराने का आदेश देने की छह छात्रों की यचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एम खानविलकर और सी टी रवि कुमार की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं और इस समय इनमें हस्तक्षेप करने से व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं।
खंडपीठ ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब इस संबंध में परिवर्तन नहीं किए जा सकते। खंडपीठ ने शिक्षा प्रणाली में दखलंदाजी न करने और अधिकारियों को अपना काम करते रहने देने को कहा। न्यायालय ने अंतिम समय में याचिका दाखिल करने को भी सही नहीं माना।