Maharajganj

महराजगंज: *क्षेत्राधिकारी सदर अजय सिंह चौहान द्वारा, छेड़खानी, मारपीट ,गाली व धमकी व एससी/एसटी एक्ट व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियोग का, वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर, मात्र 05 दिनो में किया गया निस्तारण*

महराजगंज: वादिनी/पीड़िता थाना क्षेत्र सिन्दुरिया द्वारा दिनांक 30.04.22 को थाना सिन्दुरिया महराजगंज में दी गयी तहरीरी सूचना जिसमें अभियुक्त द्वारा वादिनी के कमरे में घुसकर छेड़खानी करने तथा वादिनी द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली गलौज,मारपीट व धमकी देने के आधार पर दिनांक 30.04.22 को थाना सिन्दुरिया में मु0अ0सं0 46/22 धारा 323/504/506/452/354 भादवि व 3(1)ध व 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट व 7/8 पोक्सो एक्ट अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिन्दुरिया के पंजीकृत हुआ था।

जिसकी विवेचना अजय सिंह चौहान क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज द्वारा संपादित की गयी। अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचक क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज द्वारा अनवरत विवेचना की गयी,परिणामस्वरूप अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 05 दिवस के अन्दर ही दिनांक 05.05.22 को सीडीआर से प्राप्त लोकेशन व मुखविर से प्राप्त सूचना पर अभियुक्त को थाना सिन्दुरिया क्षेत्र से गिरफ्तार कर जिला कारागार महराजंगज भेजा गया । विवेचना में पीड़िता /वादिनी अन्य गवाहो व वैज्ञानिक विधियो /साधनो के प्रयोग से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्यो के आधार पर दोषी पाये जाने पर मात्र 05 दिनो में (जबकि इस तरह की विवेचनाओं के निस्तारण के लिए 60 दिन का समय निर्धारित है) अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 05.05.22 को आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया ।

   *क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज श्री अजय सिंह चौहान द्वारा अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स नीति अपनाते हुए पूर्व में भी इस तरह की त्वरित कार्यवाही करते हुए कई विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण किया जा चुका है । विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण व पीड़ित को न्याय दिलाने में क्षेत्राधिकारी सदर श्री अजय सिंह चौहान द्वारा पुलिस अधीक्षक महराजगंज डा0 कौस्तुभ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दक्षतापूर्ण तरीके से कार्यवाही की जाती रही है ।*

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उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही मिशन शक्ति जैसे अभियान को दिखा रहा ठेंगा!दो बीवियों के बीच फसा उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही,एक बीवी घर तो दूसरी को ले तैनाती क्षेत्र में रह रहा था! घर वालों को पता चलने पर दूसरी को छोड़ा तो दूसरी बीवी ने किया मुकदमा!उत्तर प्रदेश में कानून का रखवाला ही कानून की धज्जियां उड़ा रहा,शादीशुदा होने के बावजूद कई सालों से दूसरी महिला को पत्नी बनाकर साथ में रह रहा था! बताते चलें कि देवरिया जिले का सिपाही ना०पु०062620433 रवि प्रताप जो पहले से शादीशुदा था महाराजगंज में तैनाती के दौरान महाराजगंज की एक महिला को भी अपनी पत्नी बनाकर साथ में रखा हुआ था! कई सालों तक साथ में रहने के बाद जब घर वालों को पता चला तो वह दूसरी बीवी को छोड़कर भागने के फिराक में लग गया! लेकिन दूसरी बीवी उसे भागता देख जिले के ही पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत लेकर पहुंची और सिपाही रवि प्रताप के खिलाफ 376,और 493/506, समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है! अब सवाल यह उठ रहा है कि ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी सिपाही रवि प्रताप निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी गोंडा जिले के जीआरपी में कर रहा है और कानून के बीच के बीच फसाकर दूसरी बीवी को प्रताड़ित कर रहा है!आपको बताते चलें कि महाराजगंज जिले में यह मामला काफी चर्चा में रहा है लेकिन विभागीय होने के नाते पुलिस विभाग के द्वारा भी आज तक ना तो सिपाही रवि प्रताप को गिरफ्तार किया गया ना ही उसकी दूसरी पत्नी के लिए न्याय संगत कोई कदम उठाया गया! कागजी कार्यवाही में कोटा पूर्ति करके सिर्फ महिला को थाने कचहरी और कोर्ट तक भगाया गया अब प्रश्न यह उठता है कि जब एक व्यक्ति कई सालों तक उक्त महिला के साथ रह रहा था तो ऐसे में उस महिला के ऊपर पड़ने वाले खर्च का भार कौन उठाएगा और किस के भरोशे न्याय के नियत दर-दर भटकेगी! बात करने पर सिपाही रवि प्रताप की दूसरी पत्नी ने बताया कि सिपाही रवि प्रताप के रिश्तेदारों के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी भी मिल रही है और तरह-तरह के कूट रचित योजनाओं सेवा किसी भी तरीके से मामले को सुलह के रास्ते पर ले जाना चाहता है! उक्त प्रकरण में जो कि मामला गिरफ्तारी का है कि बावजूद कानून व्यवस्था को ही इस्तेमाल कर उक्त सिपाही इस मामले से निकल अपनी रोटी सेक दूसरी महिला के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है! जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और उनके जीवन को मजबूत रखने के लिए तरह-तरह के कानून बना रहे हैं वहीं ऐसे भ्रष्ट और अयाश कानून के रखवाले सारे कानून को तोड़ सरकार की मंशा पर पानी फिरने का काम कर रहे हैं!(साक्ष्य मौजूद)

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