यूपी: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की हथियार के एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर दिल्ली में सात असलहे खरीदने के मामले में पुलिस दो दिनों से लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अब्बास नहीं मिला। अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने की कमिश्नरेट पुलिस की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही आरोपी विधायक को 25 अगस्त तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। पुलिस ने विधायक की तलाश में लखनऊ के साथ ही गाजीपुर, मऊ और दिल्ली के 21 ठिकानों पर दबिश दी है।
महानगर पुलिस ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने की मांग वाली याचिका कोर्ट में दाखिल करते हुए कहा था कि इससे विधायक की संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकेगी। अब्बास ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी मतदान नहीं किया है। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और गिरफ्तारी वारंट जारी कर अब्बास को 25 अगस्त तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ तीन साल पहले महानगर थाने में एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे खरीदने और फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज है। इस मामले में एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से ही वह फरार है। अब्बास के वकीलों ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। विधायक को ढूंढने के लिए पुलिस ने लखनऊ में ही नौ ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला।
