Uttar Pradesh

यूपी: यूपी सरकार ने जेल नियमो मे किया बदलाव, जेलों में इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग पर अब तीन से पांच साल की सजा

यूपी: यूपी सरकार ने जेल नियमो मे बड़ा बदलाव किया है, प्रदेश की जेलों में बंदी अनुशासन के लिए प्रिजंस एक्ट 1894 के प्रावधानों में संशोधन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जेल में मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का इस्तेमाल अब संज्ञेय व गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आ गया है।

डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि इसका ड्राफ्ट दो साल पहले तैयार किया गया था। सेंट्रल एक्ट होने के कारण इसमें संशोधन के लिए प्रदेश के दोनों सदनों से पास होने के बाद केंद्र से मंजूरी मिलना जरूरी था। केंद्र अब इस एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके बाद यह कानून प्रदेश में लागू हो गया है।

नए प्रावधान में इलेक्ट्रानिक उपकरणों के इस्तेमाल पर 3 से 5 साल की कठोर सजा और 20 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। पहले यह सजा अधिकतम 6 माह की थी और जुर्माना 200 रुपये का था। गृह विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि नए प्रावधान से अब जेलों में इनके उपयोग पर अंकुश लगेगा।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top