Uttar Pradesh

यूपी: योगी सरकार ने गोवंश को बचाने के लिए किसानों के लिए जारी किया नया आदेश, अब किसान खेतों में नुकीले तार नहीं लगाएंगे

यूपी: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गोवंश को बचाने के लिए किसानों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब राज्य में किसान खेतों में नुकीले तार नहीं लगा पाएंगे l सरकार ने खेतों में नुकीले तार, कांटेदार तार और ब्लेड वाली तार लगाने पर बैन लगा दिया है। अगर कोई किसान अपने खेतों में ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आदेश न मनाने वाले को जेल की सजा हो सकती है।

प्रदेश सरकार ने निर्देश मे कहा है किसान इसके विकल्प के तौर पर रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कंटीले तारों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव डा रजनीश दुबे ने सभी जिलों के डीएम को इसके लिए पत्र जारी किया है। कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन करें।

कहा गया है कि किसान खेतों में आवारा पशुओं को घुसने से रोकने के लिए साधारण रस्सी का इस्तेमाल करें। अगर कोई किसान खेत में ब्लेड या कटीले तारों को लगाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा प्रमुख सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि गोवंश के उपचार केलिए जिला मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सालय को 24 घंटे क्रियाशील किया जाए। वहां रोटेशन के आधार पर पशु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की तैनाती की जाए।

दरअसल, 17 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की बैठक में ऐसे तारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। कहा गया था कि ऐसे तारों की चपेट में आकर गोवंश घायल हो जाते हैं। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे पूर्व भी 16 मार्च 2018 एवं 13 जुलाई 2021 को भी इस बात पर निर्देश दिए गए थे। अब कहा गया है कि सख्ती से इस पर अमल करें।

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