Uttar Pradesh

पश्चिम बंगाल सरकार रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट देने को लेकर बिल पेश करने की तैयारी में, जानिए क्या होता है कैपिटल पनिशमेंट?

कोलकाता: कोलकाता अस्पताल में हुई रेप-मर्डर की घटना के विरोध में लंबे समय से रेप केस में दोषियों को सजा को लेकर स्टूडेंट, राजनीतिक पार्टियां, डॉक्टर्स विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर अभी बवाल खत्म नहीं हुआ है। इस बीच खबर है कि कोलकाता रेप केस को लेकर विरोध के बीच पश्चिम बंगाल सरकार रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट देने को लेकर बिल पेश करने की तैयारी में है।

जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार दुष्कर्मियों को कैपिटल पनिशमेंट देने को लेकर एक बिल पेश करने जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अगर राज्यपाल संशोधित विधेयक को मंजूरी देने में देरी करते हैं तो वो राजभवन के बाहर धरने पर बैठेंगी।

जानिए क्या होता है कैपिटल पनिशमेंट?

अगर कैपिटल पनिशमेंट की बात करें तो मृत्युदंड को ही कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसमें दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है। इसे किसी भी अपराधी को अदालत की ओर से दिए जाने वाला सबसे सख्त दंड है। यह आमतौर पर हत्या, बलात्कार, देशद्रोह, आपराधिक षड्यंत्र आदि केसो में दिया जाता है। हालांकि, इस सजा का काफी विरोध भी होता है और मानवाधिकार के आधार पर इसका विरोध किया जाता है भारत में मृत्युदंड को खत्म करने की मांग लंबे वक्त से हो रही है।

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