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गलत तरह से बाल काटना इस सैलून को पड़ा भारी, 2 करोड़ का लगा जुर्माना

अप्रैल 2018 में आशना अपने साक्षात्कार से एक सप्ताह पहले दिल्ली के एक होटल में स्थित हेयर सैलून में गयी थी, जहां उसने साफ-साफ शब्दों में आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था. लेकिन आशना का आरोप है कि हेयरड्रेसर ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने महज चार इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया.

जिसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने दिल्ली के एक होटल में स्थित सैलून को निर्देश दिया है कि वह एक महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में उसे दो करोड़ रुपये का मुआवजा दे.

पीठ ने 21 सितंबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘वह प्रबंधन के क्षेत्र में वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में काम कर रही थी और अच्छा पैसा कमा रही थी. उसके बाल काटने में हुई लापरवाही के कारण उसे गंभीर मानसिक प्रताड़ना और तनाव से गुजरना पड़ा. वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पायी और अंतत: उसकी नौकरी चली गयी.’’ आयोग के कहा कि इसके अलावा होटल ‘हेयर ट्रीटमेंट’ में लापरवाही करने का भी दोषी है.

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