मनी लॉन्ड्रिंग केस: मंगलवार को अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में तकनीकी आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता देशमुख को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका को विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने खारिज कर दिया है। यह याचिका मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में थी।
फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। देशमुख ने अपनी अर्जी में दलील दी थी कि धन शोधन निवारण कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने उन्हें आगे की न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जिसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने चांदीवाल आयोग का गठन किया है।
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