लखीमपुर खीरी हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों यूपी के बहुचर्चित लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की शीर्ष कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत निरस्त करते हुए आशीष मिश्रा को एक सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया था।
लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष को अब 26 अप्रैल यानी आज जिला जज की कोर्ट में पेशी पर लाया जाएगा। लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा मामले में जिला अदालत में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होगी।
तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के आत्मसमर्पण के बाद जिला अदालत में सुनवाई जोर पकड़ने की उम्मीद बढ़ गई थी लेकिन कानूनी दांव-पेंच को लेकर मंगलवार को भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन का निस्तारण होना संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि तिकुनिया कांड में आरोपित 14 आरोपियों में केवल आशीष मिश्र की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन देते हुए कहा गया था कि उसके खिलाफ कार्यवाही का कोई आधार नहीं है। अदालती पत्रावली में ऐसे कोई सबूत नहीं हैं, जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।
आशीष मिश्र की डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ आपत्ति दाखिल करने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता ने पिछली पेशी पर समय मांगा था। तिकुनिया हिंसा मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, घायलों को मुआवजा देने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के विरुद्ध धारा 120 बी के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। बताया कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 12 मई को लखीमपुर खीरी में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।