महराजगंज: 12 दिसंबर 2021, आज जनपद में पुनः मुर्गियों के क्रूरतापूर्ण परिवहन पर मुकदमा दर्ज कराया गया। यह मुकदमा अहिंसा फेलोशिप की श्रीमती सुरभि त्रिपाठी द्वारा घुघली थानान्तर्गत पकड़ी में सोनू पुत्र तबारक के विरुद्ध भा.दं. सं.-1860 की धारा 429, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम- 1960 की धारा 11(1), 11(1)(b), 11(1)(l) व 11(3) और पशु परिवहन अधिनियम-1978 की धारा 79(b), 79(a)(d) व 80 के तहत दर्ज कराया गया।
श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि मेरा या मेरी संस्था का विरोध मांसाहार से नहीं है। यह लोग के व्यक्तिगत रुचि का मसला है। किंतु हमारा मानना है कि जबतक पशु-पक्षी जीवित हैं, उन्हें भी गरिमापूर्ण या कम से कम पीड़ारहित जीवन का अधिकार है, जो कि भारतीय कानून द्वारा उन्हें प्राप्त है और यह उन्हें मिलना चाहिए। एक सभ्य समाज के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पीड़ा व्यक्त न कर पाने वाले इन पशु -पक्षियों की पीड़ा को समझें। इस प्रकार के क्रूरतापूर्ण परिवहन से इनको गंभीर ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। दूसरी बात इस ट्रॉमा के कारण इनके भीतर अनेक हार्मोन व रसायन पैदा होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं और खाने वाले के स्वास्थ्य पर इसका गंभीर दुष्परिणाम पड़ता है। उन्होंने अपनी संस्था की ओर से लोगों से अपील की, कि पशु-पक्षियों के इस प्रकार के परिवहन के साथ-साथ उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार का विरोध करें। क्योंकि इन्हें भी प्रकृति ने जीवन का अधिकार दिया और इसकी रक्षा करना एक मानव होने के नाते हमारा कर्तव्य है।


मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अरविंद कुमार गिरी ने कहा कि इस प्रकार का परिवहन सामान्यतः अपंजीकृत मीट विक्रेताओं द्वारा किया जाता है। इसलिए आगे से ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के साथ-साथ उनको मुर्गी सप्लाई करने वाले केंद्रों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इससे पूर्व भी ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।