बलिया: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली रोकने के लिए अब एक बार में अधिकतम 100 जोड़ों का विवाह ही कराया जाएगा। अब जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बलिया के मनियर में 25 जनवरी को हुई 537 शादियों में आधे से अधिक लाभार्थी अपात्र मिले थे। विभाग ने बगैर सत्यापन के सामान भी दे दिया था। बलिया जनपद में हुई 403 शादियों का करीब 2.05 करोड़ रुपये का भुगतान फंस गया है। इसको देखते हुए अब नई व्यवस्था की गई है। धांधली रोकने के लिए अब एक बार में अधिकतम 100 जोड़ों का विवाह ही कराया जाएगा। शादी से पूर्व प्रत्येक जोड़े का भैतिक सत्यापन भी कराया जाएगा।
इस संबंध में सीडीओ ओजस्वी राज ने दिशा निर्देश जारी किया है। सीडीओ ने समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव को निर्देश दिया है। सीडीओ ने प्रत्येक दस आवेदकों के सत्यापन के लिए एक अधिकारी की तैनाती का निर्देश दिया है। प्रत्येक दस आवेदकों के सत्यापन के लिए एक अधिकारी की तैनाती की जाएगी, ताकि फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहे।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह में शामिल 35000 की धनराशि कन्या के खाते में भेजी जाती हैं। 10000 की धनराशि से बर्तन, पायल, पंखा, ट्राली बैग, घड़ी, साड़ी इत्यादि सामग्री दी जाती है। 6000 की धनराशि से टेंट, सजावट एवं खानपान में खर्च होती है। इस तरह कुल 51000 की धनराशि एक जोड़े पर प्रदेश सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा है।
