NEET दाखिला: सुप्रीम कोर्ट ने नीट दाखिला मे अखिल भारतीय कोटे में ईडब्ल्यूएस को 10 और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण को चुनौती को लेकर पर केंद्र सरकार को सोमवार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट में अखिल भारतीय कोटे में 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।
याचिका में अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने और वर्तमान आरक्षण नीति से संबंधित तौर-तरीकों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन करने का निर्देश देने की भी मांग गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि आरक्षण नीति मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सवाल यह उठाता है कि क्या ईडब्ल्यूएस श्रेणी पर विचार करने के लिए आठ लाख रुपये का मानदंड होना चाहिए।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मामले का परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में उक्त आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा जारी 29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना को भी निरस्त करने की मांग की गई है।
