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झारखंड: दुमका छात्रा हत्याकांड मे पुलिस ने लगाई POCSO एक्ट की धाराएं, मामला सीजेएम कोर्ट से स्पेशल कोर्ट हुआ ट्रांसफर

अंकिता हत्याकांड: झारखंड के दुमका में अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दिलदहला देने वाले अंकिता हत्याकांड के आरोपी शाहरुख के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है। छात्रा हत्याकांड मामले में पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ दी गई हैं। इससे पहले पुलिस द्वारा दर्ज बयान में मृतका अंकिता की उम्र 19 साल बताई गई थी जिसे बाद में सुधार कर 15 साल किया गया।

बता दें कि झारखंड बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने मामले में एसपी को पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं जोड़ने की सिफारिश की थी। समिति ने पाया कि मृतका की उम्र 15 वर्ष थी, न कि 19 जैसा कि पुलिस ने अपने दर्ज बयान में उल्लेख किया था। वहीं इस मामले में मृतका के पिता का भी कहना था कि मेरी बेटी की उम्र 15 साल है, पुलिस ने उसका बयान लेते समय गलत सुना होगा। क्योंकि, जलने की चोटों के कारण वह दर्द में थी। पुलिस ने उसे सही करने के लिए उसका आधार कार्ड और दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र मांगा था।

अंकिता हत्याकांड केस को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) दुमका की अदालत से स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। दुमका के पुलिस अधीक्षक अम्बर लकड़ा ने बताया कि अंकिता हत्या कांड की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालत में ट्रांसफर किया गया है।

एकतरफा प्यार में पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने 23 अगस्त को छात्रा पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया था। घटना के वक्त वह घर में सो रही थी। युवती ने अपने बयान में बताया कि आरोपी शाहरुख कमरे की खिड़की के सामने खड़ा था। वह एक ज्वलनशील तरल और एक माचिस के साथ एक कैन पकड़े हुए था। आरोपी ने ज्वलनशील तरल कमरे में फेंक दिया और पर्दे जला दिए। उसने और भी अधिक तरल पदार्थ कमरे के अंदर फेंक दिया ताकि वह बच न सके। वह अंदर बुरी तरह से फंस गई थी। उसे उसके परिवार और पड़ोसियों द्वारा बचाया गया और उसे दुमका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया।

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