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कर्नाटक: आज कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में नहीं हो सका फैसला, केस गया अब तीन जजों के हवाले

कर्नाटक हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट मे गुरुवार को स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब पर बैन के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोेर्ट की बेंच में फैसला नहीं हो सका है। दो सदस्यों वाली बेंच में इस मसले पर मतभेद थे। ऐसे में केस को अब तीन जजों  के हवाले कर दिया गया है। बड़ी बेंच में एकमत से या फिर बहुमत से ही अब फैसला हो सकेगा।

गुरुवार को न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ इस मामले में फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुनाते हुए कर्नाटक सरकार की ओर से हिजाब बैन को सही करार दिया और विरोध करने वालों की अर्जी को खारिज कर दिया। वहीं, जस्टिस धूलिया ने हिजाब बैन के कर्नाटक सरकार के फैसले को गलत माना। ऐसे में दो जजों के अलग-अलग फैसले के चलते निर्णय मान्य नहीं होगा और अब आखिरी फैसला बड़ी बेंच की ओर से ही किया जाएगा।
पीठ ने 10 दिनों तक मामले में दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से 21 वकीलों और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज, कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों को शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड निर्धारित करने के निर्देश देने के कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया था। विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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