दूरसंचार विभाग ने मोबाइल सिम लेने के नियमों को सख्त करते हुए इसमें बड़े बदलाव किए हैं। विभाग ने यह फैसला सिम कार्ड के फर्जीवाड़े पर रोक लगाए जाने के उद्देश्य से किया है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि भारत में नाबालिगों को सिम कार्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए।
इसका सीधा मतलब यह है कि अब 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर से सिम कार्ड नहीं खरीद सकता है। विभाग ने सिम लेने के नियमों को सख्त करते हुए इसमें बदलाव किया है। विभाग का कहना है कि किसी नाबालिग को सिम कार्ड बेचना दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा एक अवैध गतिविधि मानी जाएगी।
