बिहार में कोविड को देखते हुए आज 20 नवंबर 2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में नई गाइडलाइन जारी की गई है. इसे लेकर गृह विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है. नई गाइडलाइन 23 से 30 नवंबर 2021 तक लागू रहेगी.
सभी दुकान और प्रतिष्ठान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामान्य रूप से खुलेंगे. हालांकि, दुकानदार को कस्टमर के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी. दुकानों में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खुलेंगे. वहीं, ऑनलाइन एजुकेशन विकल्प को भी यथासंभव उपलब्ध कराया जाएगा.
