नुपुर शर्मा मामला: भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सर्वोच्च अदालत ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 19 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ देशभर में दर्ज एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अब इन सब एफआईआर पर एक साथ सुनवाई होगी।
इसके अलावा, नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी क्लब की गई एफआईआर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अदालत ने कहा है कि ये आदेश सभी लंबित और भविष्य की एफआईआर में भी जारी रहेगा।
यह मामला एक न्यूज चैनल के शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातों के प्रसारण से संबंधित है। इस केस में नुपुर के खिलाफ भी अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। जिन राज्यों में FIR दर्ज हुई है, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इससे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देशभर में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई दिल्ली में हो।
