मासूम के साथ हुए बलात्कार में दो अभियुक्तों के ऊपर की गयी रासुका की कार्यवाही*
थाना पुरंदरपुर के ग्राम खालिकगढ़ के बैरवा जंगल में अमानवीय घटना घटित हुई थी। जिसके संबंध में थाना पुरंदरपुर पर दिनांक 18.01. 2021 को मु0अ0सं0- 8/21, धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था । धारा 376, 302, 201 भादवि, 5/6 पोक्सो एक्ट व 7 सी एल ए एक्ट की बढ़ोतरी विवेचना के दौरान हुई थी। उपरोक्त घटना से महिलाओं एवं बच्चियों में भय व्याप्त था तथा वे अपने घर से अकेले बाहर जाने में असुरक्षित महसूस कर रहे थे जिस के संबंध में थाना स्थानीय द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त को दिनांक 22.01.2021 को गिरफ्तार कर लिया गया था । जो इस समय जिला कारागार मे निरुध्द है।
अभियुक्तगणों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे गांव मे तथा आस-पास के लोगो मे चर्चा का विषय है कि घटना मे सम्मिलित लोग यदि जमानत से छूट कर बाहर आ जाएंगे तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना है तथा अभियुक्तो द्वारा मुकदमे की वादिनी व गवाहो को प्रभावित या प्रलोभित भी किया जा सकता है।जमानत की संभावना के दृष्टिगत गांव व आस-पास के लोगो मे भय व्याप्त है, जिससे जनपद की कानून व्यवस्था एवं लोक शांति प्रभावित हो सकती है।जिसको बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा थाना पुरंदरपुर द्वारा प्रेषित विवेचना एवं जांच के अवलोकनोपरांत अभियुक्तगणों के विरुद्ध द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) ,1980 (एक्ट संख्या 65/1980) की धारा 3 (2) के अन्तर्गत दोनों अभियुक्तों पर NSA (रासुका) की कार्यवाही करते हुए जिला कारागार मे निरुद्ध किया गया।
*नाम व पता अभियुक्तगण*
1. गोविंद चौहान पुत्र हरिओम चौहान निवासी खालिकगढ़ टोला बैरहवा थाना पुरंदरपुर जनपद महाराजगंज उम्र 27 वर्ष 2.सोनू साहनी पुत्र राम सुरेश साहनी निवासी खालिकगढ़ टोला बैरहवा थाना पुरंदरपुर जनपद महाराजगंज उम्र करीब 21 वर्ष
*पंजीकृत अभियोग*
मु0अ0सं0- 8/21, धारा- 34, 363, 376डीबी, 302, 201 भादवी व 5/ 6 पोक्सो एक्ट व 7 सी एल ए एक्ट।*
