एक बहुत पुरानी कहावत है किसी के मामले में अपनीं टांग नहीं अड़ानी चाहिए लेकिन लोग करते इसका विपरीत ही हैं और अगर बात राजनीति की हो तो क्या ही कहनें. एक ऐसा ही मामला है संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी का जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए सभी ट्वीट हटाने का आदेश दिया है.

ऐसा इसलिए क्योंकि आज से कुछ दिन पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी के खिलाफ उनकी संपत्ति को लेकर ट्वीट किया था. इसपर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी ने अवमानना की याचिका दाखिल की थी जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई थी. इसी मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि साकेत गोखले लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट तुरंत डिलीट करें.

अदालत ने आगे कहा कि अगर ट्वीट डिलीट नहीं करते तो ट्वीटर इस पर कार्यवाही करते हुए ट्वीट को फौरन हटाए. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि गोखले लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई नई ट्वीट नहीं करेंगे. इसके बाद कोर्ट ने गोखले के खिलाफ सिविल अवमानना का मामला चलाने की इजाजत दी. गौरतलब है कि गोखले ने 13 और 26 जून को अपने ट्वीट में स्विट्जरलैंड में पुरी द्वारा कथित तौर पर संपत्ति खरीदने का हवाला दिया था और उनके पति एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी संदर्भ दिया गया था.

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