यूपी में कांवड़ यात्रा पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य को हरिद्वार से गंगाजल शिव मंदिरों में लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए. फिलहाल ये पुरानी प्रथा है और इसी को देखते हुए राज्य को टैंकरों के माध्यम से पवित्र गंगाजल मुहैया कराना चाहिए. राज्य सभी नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं के बीच गंगाजल का वितरण तय करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.
वहीं इसपर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम केवल प्रतीक के तौर पर कांवड़ यात्रा चाहते हैं. कोर्ट ने इसपर कहा यूपी में पूरी तरह से कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कावड़ यात्रा को लेकर निर्णय लेने का एक मौका दिया. बता दें कि अनुच्छेद-21, जीने का अधिकार हम सभी को है. कावड़ यात्रा पूरी तरह रद्द करने पर विचार करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और जीवन के हित में सोचना चाहिए. अन्य सभी भावनाएं अपितु वो धार्मिक ही क्यों न हों, इस अधिकार के अधीन हैं. यूपी सरकार फिर से विचार करे. बता दें कि इसको मामले को लेकर अगली सुनवाई सोमवार को होगी.