लखनऊ: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पंजीकृत निजी वाहन एवं प्रदेश भर में पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई थी। विशेष सचिव ने एनसीआर के प्रवर्तन दस्तों को ऐसे वाहनों का चालान करने का आदेश दिया है, जिन्होंने अब तक सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है।
परिवहन विभाग ने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर जुर्माना लगाने की तारीख तय कर दी है। पंजीयन के अंक के हिसाब से जिसकी जिस तारीख तक सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख है, उसके बाद प्रवर्तन दस्ते कार्रवाई करेंगे।
शासन के विशेष सचिव (परिवहन) अरविंद कुमार पांडेय ने सात अक्तूबर को इस सिलसिले में परिवहन आयुक्त को पत्र भेज कर जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत 16 नवंबर से उन निजी वाहनों का चालान होने लगेगा, जिनकी पंजीयन प्लेट पर अंतिम अंक शून्य या एक होगा। ऐसी नंबर प्लेट के वाहन स्वामी को 15 नवंबर तक हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगवाना होगा। हालांकि, अभी जुर्माना की राशि स्पष्ट नहीं है।
