हिजाब विवाद: कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान हुई थी। हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।
हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद अब भी जारी है। एक तरफ हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राज्य के शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं मे हिजाब पहनकर शामिल होने को प्रतिबंधित किया है, तो वहीं दूसरी ओर हर बार इस पर विवाद सामने आ रहा है। ताजा विवाद राज्य के उडुप्पी से आया है जहां, दो हिजाब पहनी छात्राओं को पीयूसी परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया। यह दो छात्राएं उन्हीं छह में से हैं जो हिजाब पहनने की इजाजत को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। जानकारी के मुताबिक छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने से रोके जाने के बाद वे केंद्र से बाहर आ गईं।
कर्नाटक में शुक्रवार से शुरू हुआ पीयूसी परीक्षा 18 मई, 2022 तक चलेंगी। आज पहला पेपर बिजनेस स्टडी के विषय का था। राज्यभर में निर्धारित कुल 1,076 परीक्षा केंद्रों पर 6.84 लाख छात्र -छात्राएं इसमें शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आलिया और रेशम बुर्का पहनकर ऑटो रिक्शा से परीक्षा केंद्र पर पहुंची और कॉलेज प्रशासन से हिजाब में परीक्षा में शामिल होने देने का निवेदन किया। हालांकि, कॉलेज प्रशासन ने हाइकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्हें प्रवेश देने से इंकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने से रोके जाने के बाद वे केंद्र से बाहर आ गईं, इसके बाद दोनों छात्राएं वापस घर आ गईं।