इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कहा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न करवाया जाए। कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 27 एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि संबंधित प्राधिकारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर इस नियम को लागू कर इसके अनुपालन का निर्देश दें।
कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने भी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों को लेने पर रोक लगाई है।
बता दें कि न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने चारु गौर और दो की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। वहीं अगर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व इसकी नियमावली के नियम 27 की बात करें तो इसके अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है।