राजस्थान के बीकानेर के रामपुरा बस्ती में 8 जनवरी 2021 को 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में बीकानेर पोक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी रेपिस्ट प्रेम कुमार मेघवाल को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगया है। पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र नागर ने यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि 6 जनवरी की रात को रामपुरा बस्ती में 5 साल की मासूम बच्ची घर का सामान लेने की लिए दुकान गयी थी। इस दौरान बीकानेर के सर्वोदय बस्ती निवासी प्रेमकुमार मेघवाल 5 साल की मासूम बच्ची को टॉफी देने के बहाने बहला फुसलाकर सुनसान जगह झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
