सुप्रीम कोर्ट : दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 22 और 23 में (डीडीए रोड नंबर-226) पर फ्लाईओवर के निर्माण पर रोक लगाने के लिए याचिका डाली गयी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फ्लाईओवर के निर्माण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य को नोटिस जारी किया है। यह फ्लाईओवर, द्वारका एक्सप्रेस-वे पर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का हिस्सा है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने राव, सीजीएचएस लिमिटेड और अन्य द्वारा दायर इस याचिका पर विचार करने का निर्णय लेते हुए नोटिस जारी किया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
हाईकोर्ट इस मामले दिसंबर में सुनवाई करेगा। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिल एमआर शाह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। लेकिन याचिकाकर्ता के निर्माण को रोकने की मांग पर पीठ ने नोटिस जारी किया और कहा कि 27 अगस्त को निर्माण कार्य रोकने की याचिका पर सुनवाई की जाएगी।
याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि दिन-रात निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हरित क्षेत्र को बर्बाद किया जा रहा है। भूषण का कहना था कि यहां पर किसी तरह की पर्यावरणीय मंजूरी या पेड़ काटने की अनुमति नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का कहना था कि किसी मौजूदा सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।