दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता से संचालन की अनुमति प्रदान कर दी. साथ ही दिल्ली में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की भी अनुमति दे दी गई है. कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार पहले विवाह कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते थे.
DDMA द्वारा जारी यह आदेश 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि से लागू होगा. आदेश में कहा गया कि सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक कोरोना के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए जिम्मेदार होंगे. इसके सख्त अनुपालन के लिए पूरी व्यवस्था करनी होगी. डीडीएमए के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसर में कोविड-उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जाएगी.
