Uttar Pradesh

यूपी: महराजगंज मे पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए, मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही की गयी

महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज मे , 28 नवम्बर 2021, जनपद में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए, मुकदमा दर्ज कराते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की गयी।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि सुबराती पुत्र हसन अली 60 मुर्गियों अमानवीय तरीके से ले जा रहा था, जिसमे तीन मुर्गियां मरी हुई थीं। मुर्गियों के पोस्टमार्टम से पता चला कि मुर्गियों की मौत लंबे समय तक उल्टा टाँगने से ब्रेन हैमरेज से हुई।

इस क्रूरता के कारण मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की ओर से आरोपी के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 428, पशु क्रूरता अधि. 1960 की धारा 11(1) और परिवहन नियम के तहत मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने की कार्यवाही की गयी।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि पशुओं के विरुद्ध ऐसा व्यवहार संज्ञेय अपराध है और ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

*पशु-पक्षियों के साथ करें मानवीय व्यवहार।*
अहिंसा फेलोशिप की कार्यकर्ता सुरभि त्रिपाठी ने कहा कि पशुओं के साथ इस प्रकार की क्रूरता अमानवीय है। इससे पशु-पक्षियों को न सिर्फ अत्यधिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है, बल्कि उन्हें कई गंभीर बीमारियां भी होती हैं, जिससे अगर कोई उन्हें खाता है, तो उसे भी गंभीर रोग होने का खतरा होता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी संस्था की ओर से लोगों से अपील करते हैं कि पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उनमें भी हमारी तरह भावनाएं होती है, उनको भी दर्द से गुजरना पड़ता है। उन्होंने लोगों से शाकाहार अपनाने की भी अपील की।

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