महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों द्वारा महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। उस दिन शीर्ष अदालत की ओर से कुछ दिशा-निर्देश जारी करने की संभावना है।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एमआर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पांच सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों से लिखित दलीलें और मुद्दों पर एक संयुक्त संकलन दाखिल करने को कहा, जिस पर संविधान पीठ फैसला करेगी।
पीठ ने कहा, “दोनों पक्षों के वकीलों ने सहमति व्यक्त की है कि वे संविधान पीठ के समक्ष विचार और निर्णय के लिए उठने वाले मुद्दों को मिलेंगे और तैयार करेंगे। निर्देश के लिए मामले को 29 नवंबर को सूचीबद्ध करें।”
इससे पहले शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था और चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह शिंदे गुट की याचिका पर कोई आदेश पारित न करे कि उसे असली शिवसेना माना जाए और उसे पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए।