यूपी: उत्तर प्रदेश में आज कल हमें सभी विभागों मे कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है इसी क्रम मे मुख्यमंत्री ने बाकी विभागों के बाद पुलिस विभाग को तोहफा दिया l भारत व राज्य सरकार द्वारा महंगाई दर मे 11% वृद्धि किये जाने के पश्चात व्यय विभाग, वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने Y’ व ‘Z’ श्रेणि के सुचिबद्य जनपदों मे तैनात ऐसे पुलिस अधिकारीगण, जिन्हे पुलिस मुख्यालय स्तर पर पूर्वत: मकान किराया भत्ता आहरित किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है, को क्रमश: 16% व 8% के स्थान पर अब दिनाँक 01.07.2021 से क्रमश: 18% व 9% की दर से मकान किराया भत्ता आहरित करना होगा l
जैसा की हम सभी जानते है, कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को उपर्युक्त विषयक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक: 2/5/2017-E-II(B) दिनाँक 07.07.2017 मे निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत उल्लेखित X, Y, Z श्रेणी मे अंकित शहरों/ महानगरो के अनुसार निर्धारित दरो पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया गया है l
युक्त शासनादेश की बिंदु संख्या- 3 अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि ” The rates of HRA will be revised to 27%, 18% & 9% for X, Y, Z class cities respectively when Dearness Allowance (DA) crosses 25% and further revised to 30%, 20% &10% when crosses 50%.”
इस संबध मे माह जुलाई- 2021 से प्रचलित 17% महंगाई दर मे भारत व राज्य सरकार द्वारा 11% वृद्धि किये जाने के पश्चात व्यय विभाग, वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनाँक 04.08.2021 द्वारा उक्त शासनादेश के बिंदु संख्या 3- के अंतर्गत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है l
उक्त शासनादेश दिनाँक 07.07.2017 के अनुसार प्रदेश मे “X” श्रेणि का कोई जनपद सुचिबद्य नहीं है l ‘Y’ व ‘Z’ श्रेणि के सुचिबद्य जनपदों मे तैनात ऐसे पुलिस अधिकारीगण, जिन्हे पुलिस मुख्यालय स्तर पर पूर्वत: मकान किराया भत्ता आहरित किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है, को क्रमश: 16% व 8% के स्थान पर अब दिनाँक 01.07.2021 से क्रमश: 18% व 9% की दर से मकान किराया भत्ता आहरित किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया हैं l
