Uttar Pradesh

ज्ञानवापी केस: ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन के मामले की सुनवाई मुस्लिम पक्ष की अपील पर अब 18 अगस्त तक टली

ज्ञानवापी केस: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य देव विग्रहों को संरक्षित करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन के लिए दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर सुनवाई 18 अगस्त तक टल गई है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।

गुरुवार को सुनवाई से पूर्व मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समय देने की मांग की। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर केस के मुख्य अधिवक्ता अभयनाथ यादव के निधन से अवगत कराया। साथ ही निधन की वजह से 15 दिन का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि तय की। गुरुवार की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया को जवाबी बहस करनी थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर 23 मई से लेकर अब तक कई तारीखों पर सुनवाई कर चुकी है। मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि श्रृंगार गौरी का मुकदमा सुनवाई योग्य है। वहीं, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।

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