महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से राणा दंपती न्यायिक हिरासत में है और हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। राणा दंपती पर आईपीसी की धारा 15 ए, 353 के साथ बांबे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा राणा दंपत्ति पर 124 ए यानि राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है।
इस बीच बीएमसी ने कथित अवैध निर्माण को लेकर दंपती को नोटिस जारी किया है। राजद्रोह का मुकदमा झेल रहीं अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की मुसीबत कम नहीं हो रही है। पहले से ही वह जेल में हैं। अब बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने उन्हें कथित अवैध निर्माण के सिलसिले में नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि बीएमसी अधिकारी चार मई या उसके बाद नवनीत राणा के फ्लैट का निरीक्षण करेंगे।
इस फ्लैट में अवैध निर्माण कराने की बात कही गई है। अगर जांच में अवैध निर्माण पाया जाता है, तो इसे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। राणा दंपती की जमानत याचिका पर सोमवार को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला नहीं आया। अब बुधवार को जमानत याचिका पर फैसले की उम्मीद है।