मणिपुर: मणिपुर में भाजपा के 12 विधायक 2018 के कथित लाभ के पद के मामले में अयोग्य पाए जाने के मामले का सामना कर रहे हैं। लाभ के पद के मामले में भाजपा के इन 12 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है।
चुनाव आयोग ने भाजपा के इन सभी विधायकों को नियमों का उल्लंघन करने वाला नहीं माना था। कहा था कि ये सभी विधायक राज्य में दो कानूनों के माध्यम से मिली छूट के तहत संसदीय सचिवों के पद पर थे। बाद में हाईकोर्ट ने इन कानूनों को निरस्त कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों इस मामले में राज्यपाल की ओर से कोई निर्णय न लिए जाने पर नाराजगी जताई थी। वहीं, गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि इस मामले में निर्वाचन आयोग की राय पर प्रदेश के राज्यपाल जल्द ही कोई फैसला लेंगे।