दिल्ली: शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी दस दिन की हिरासत की मांग की। तीन घंटे लंबी चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में केजरीवाल को 28 मार्च तक की रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अपने फैसले में कहा पेश मामले में साक्ष्यों व गवाहों के बयानों को देखने के बाद वे महसूस करती हैं कि आरोपी केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। उन्होंने ईडी के उस तर्क को स्वीकार कर लिया कि मामले की गंभीरता व अन्य आरोपियों के समक्ष आमना सामना करवाना जरूरी है ताकि सभी तथ्यों को खुलासा हो सके।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पक्षपात और आबकारी नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, ईडी को अपना मुखौटा हटाना चाहिए और बताए कि आखिर वह किस का प्रतिनिधित्व कर रही है। ईडी की ओर से रिमांड की मांग का विरोध करते हुए केजरीवाल ने कहा कि एजेंसी को लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्हें क्यों गिरफ्तार करना पड़ा, जब उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री थी, फिर आचार संहिता लागू होने तक इंतजार क्यों किया? क्या आप इसका इंतजार कर रहे थे?
अदालत ने ईडी को आरोपी केजरीवाल की समय-समय पर चिकित्सा जांच करवाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा केजरीवाल के वकीलों व परिवार के सदस्यों को तय नियमों के तहत मिलने की मंजूरी प्रदान की है।
