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अग्निपथ स्कीम: सुप्रीम कोर्ट में आज अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर होगी सुनवाई, केंद्र ने भी की अपना पक्ष रखने की मांग

अग्निपथ स्कीम: अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून, 2022 को की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना की नई भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ को कई याचिकाओं ने चुनौती दी थी l इस योजना के तहत अब सेना के तीनों अंगों में चार सालों के लिए भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना की नई भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

खबरों के अनुसार, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच नई भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि शीर्ष अदालत ने इस महीने की शुरुआत में ही याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। लेकिन जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद शीर्ष अदालत के फिर से खुलने पर भर्ती योजना के खिलाफ याचिकाओं को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की है कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए।

केंद्र ने 21 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट अर्जी दाखिल कर रक्षा बलों के लिए ‘अग्निपथ’ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार का पक्ष भी सुनने की मांग की है। इसमें अपील की गई है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश ना दिया जाए। अग्निपथ योजना के तहत इस भर्ती में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। हालांकि, इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। यह भर्ती चार सालों के लिए होगी।

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