चारा घोटाला मामला: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के पांचवें और आखरी मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया है। लालू यादव पर 60 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत 75 आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था और 24 को रिहा कर दिया गया था। इनमें से 36 को तीन-तीन साल की सजा मुकर्रर की जा चुकी है।
लालू के वकील ने बताया कि आगे जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी। लेकिन जमानत नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि इस मामले में लालू के साथ 75 आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था और 24 को रिहा कर दिया गया था। इनमें से 36 को तीन-तीन साल की सजा मुकर्रर की जा चुकी है। वहीं बाकी दोषियों को भी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई।
