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सेंसोडाइन टूथपेस्ट: सीसीपीए ने सेंसोडाइन टूथपेस्ट के भ्रामक प्रचार पर की कार्रवाई, सेंसोडाइन टूथपेस्ट पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

सेंसोडाइन टूथपेस्ट: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक प्रचार कर खुद को पूरी दुनिया के डेंटिस्टों द्वारा सुझाया और विश्व का नंबर वन सेंसिटिविटी टूथपेस्ट बताने वाले सेंसोडाइन टूथपेस्ट पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। जारी सूचना में कहा गया कि सेंसोडाइन कंपनी ने उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन दिए तथा उसे इन विज्ञापनों को सात दिन के भीतर टीवी, ओटीटी, यूट्यूब, सोशल मीडिया आदि सभी माध्यमों से हटाने को भी कहा है।

सीसीपीए प्रमुख निधि खरे ने बताया कि सेंसोडाइन के उत्पादों पर स्वत: संज्ञान लेकर यह ताजा कार्रवाई की गई। इन विज्ञापन के अनुसार ब्रिटेन सहित दूसरे देशों के डेंटिस्टों ने सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ और सेंसोडाइन फ्रेश जेल को दांतों की सेंसिटिविटी के लिए उपयोग करने की सिफारिश की है।

सीसीपीए की सख्ती से अब तक 13 कंपनियों ने भ्रामक विज्ञापन रोके हैं। 3 अन्य ने विज्ञापन सुधारे। सेंसोडाइन का एक और दावा था कि उसके उत्पाद से 60 सेकंड में आराम की पुष्टि चिकित्सकों ने की है। सीसीपीए ने भारत के औषधि महानियंत्रक और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को जांच के लिए कहा। संगठन ने कंपनी को कॉस्मेटिक लाइसेंस जारी करने वाले सिलवासा स्थित अपने सहायक औषधि नियंत्रक से जांच शुरू करवाई, जो अभी जारी है। इससे पहले 9 फरवरी को भी सेंसोडाइन को विदेशी डेंटिस्टों से प्रचार करवा रहे विज्ञापन रोकने के लिए कहा गया था।

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