चंडीगढ़ : मशहूर कवि कुमार विश्वास की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने अब सोमवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते हुए एफआईआर के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास द्वारा दाखिल याचिका पर बुधवार को करीब एक घंटे की सुनवाई हुई।
सभी पक्षों को सुनने के बाद कुमार विश्वास को अंतरिम राहत पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सोमवार को हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई यह एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है।
कुमार विश्वास ने कहा है कि उनके खिलाफ यह एफआईआर रोपड़ में दर्ज की गई, जबकि उन्होंने इंटरव्यू मुंबई में दिया था। इसके साथ ही यह भी बताया कि इस मामले में बिना किसी जांच जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज की गई है। 12 अप्रैल को दर्ज इस एफआईआर की कॉपी दस दिन बाद 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे उन्हें दी गई।
याची ने कहा कि यह एफआईआर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। इस प्रकार दर्ज की गई एफआईआर साफ तौर पर राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। आप नेता का दावा है कि यह सब तब शुरू हुआ, जब कुमार विश्वास और अलका लांबा ने केजरीवाल के अलगाववादियों से संबंध होने के आरोप लगाए।
