Uttar Pradesh

यूपी: 1.75 लाख मृतक ले रहे वृद्धावस्था पेंशन, अवैध रूप से निकाली गई राशि की रिकवरी कराने की तैयारी

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बुजुर्गों 80 साल या इससे अधिक उम्र के वृद्धों को प्रतिमाह 500 रुपये की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के रूप में राशि प्रदान की जाती है. बीपीएल परिवार के 60 या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति हर जिले में प्रखंड स्तर पर आरटीपीएस कार्यालय में भी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं.

इसके लिए सरकार 500 रुपये प्रति माह पेंशन देती है। वर्तमान में 51.21 लाख बुजुर्गों के लिए 3600 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल 1.75 लाख लाभार्थी मृत पाए गए हैं। यह खुलासा सूची में शामिल 51.21 लाख लाभार्थिर्यों में से 40 लाख के सत्यापन में हुआ है। अब मृत मिले व्यक्तियों के खातों से राशि लौटाने के लिए बैंकों से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही अवैध रूप से निकाली गई राशि की रिकवरी कराने की तैयारी है।

समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों के खातों में भेजी गई राशि बैंकर्स चेक के माध्यम से विभाग को वापस कर दी जायेगी, जिन केसों में ऐसा नहीं होगा, वहां रिकवरी की जाएगी।

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