हिजाब मामला: पिछले माह हिजाब विवाद काफी गहराया था। कर्नाटक के कई शहरों व कस्बों में इसे लेकर तनाव फैल गया था। लेकिन मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला सुना दिया। हिजाब विवाद पर कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।
तीन जजों की बेंच ने साफ किया कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक अभ्यास नहीं है और स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानने और स्कूलों में ड्रेस ही पहनने का फैसला देने के बाद राज्य के एक कॉलेज की छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के कुछ समय बाद ही यह घटना सामने आई। हिजाब पहनी हुईं ये छात्राएं परीक्षा हॉल से बाहर आ गईं।
खबर के अनुसार कर्नाटक के यादगिर के सुरापुरा तालुका के केम्बावी सरकारी कॉलेज की छात्राओं परीक्षा का बहिष्कार किया और वे बाहर आ गईं। ये छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहनकर ही तैयारी परीक्षा देने पहुंची थीं। परीक्षा मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। यह 1 बजे खत्म होने वाली थी। कॉलेज की प्राचार्य शकुंतला ने इन छात्राओं से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा, लेकिन वे नहीं मानीं और परीक्षा कक्ष से बाहर आ गईं। हिजाब विवाद फैसले के बाद भी यह विवाद थमने के आसार नहीं दिख रहे है।
