लखीमपुर खीरी हिंसा: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को यानी आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमण ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया गया है।
आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के खिलाफ पीड़ित परिवारों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों की अवहेलना की। किसानों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने मंगलवार को चीफ जस्टिस रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष कहा कि इस मामले के एक मुख्य गवाह पर 10 मार्च को गंभीर हमला किया गया। भूषण ने दावा किया कि हमलावर गवाह को धमकाते हुए कह रहे थे कि अब भाजपा जीत गई है। अब वे उन्हें देख लेंगे।
भूषण ने कहा कि सहआरोपी भी आशीष मिश्रा को मिली जमानत को आधार बनाकर जमानत मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस याचिका पर वहीं पीठ सुनवाई करेगी, जिसने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई की थी। इस मामले पर चीफ जस्टिस रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई की थी।
गत वर्ष 3 अक्तूबर को लखीमपुर में तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिले की एक कार चढ़ गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
