चारा घोटाला: लालू प्रसाद को अब तक करोड़ों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। चारा घोटाले के चार मामलों- देवगढ़, चाईबासा, रांची के डोरंडा कोषागार और दुमका मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी गई थी। बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी पर फैसला आ गया है।
रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आज इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। इस मामले में 36 लोगों को 3-3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जबकि, लालू प्रसाद यादव को लेकर सजा का एलान 21 फरवरी को होगा। वहीं, अदालत के फैसले के कुछ देर बाद लालू को होटवार जेल भेज दिया गया। अगर लालू को तीन साल से अधिक की सजा होती है तो फिर जमानत नहीं मिल पाएगी।
अगर सजा तीन साल से कम की होती है तो जमानत की संभावना बन जाएगी। सीबीआई ने जांच में कहा था कि ये व्यापक षड्यंत्र का मामला है। इसमें राज्य के नेता, कर्मचारी और व्यापारी सब भागीदार थे। इस मामले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत राज्य के कई मंत्री गिरफ्तार किए गए थे।